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गाड़ी में नींबू-मिर्च लटकाने पर 5000 रुपए का भरना पड़ेगा चालान,ये है वजह

भारत में काफी समय से अलग-अलग रीति-रिवाजों को माना जाता है। सदियों से भारत में जादू टोने को लेकर अलग-अलग अवधारणाएं रही हैं। आज वर्तमान समय में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जादू टोने में विश्वास करते हैं। आपने कभी बार देखा होगा कि बुरी नजर से बचाने के लिए अक्सर लोग अपने घर के आगे दुकान के आगे या फिर कार ट्रक में नींबू मिर्च टांग देते हैं, या फिर कहीं काला रिबन, अन्य चीजें बांधते हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने नींबू मिर्च टांगने को लेकर शुरू किया अभियान

भारत में अधिकतर गाड़ियों में बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च लटका दी जाती हैं इसके बाद अब दिल्ली पुलिस काफी सकते में आ गई है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर मिर्च नींबू या फिर काला रिबन बांध देते हैं। अब आने वाले समय में यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी चीजों के कारण ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी का नंबर देखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

गाड़ी के नंबर कैमरे में भी नहीं देते हैं दिखाई

आपको बता देंगे काफी लोग गाड़ी की नंबर प्लेट पर नींबू मिर्ची टांग देते हैं जिससे ट्रैफिक पुलिस को ठीक से नंबर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी चीजें करने के बाद सीसीटीवी कैमरे में भी गाड़ी के नंबर नहीं आते हैं और बदमाश आसानी से बच कर निकल जाते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है जो अनुपयोगी चीजें नंबर प्लेट के आसपास रखते हैं।

यातायात पुलिस विशेष आयुक्त ने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद से हर दिन लाखों वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं। जिनमें कार, ट्रक, टेंपो आदि शामिल होते हैं और इनमें अधिकतर लोग बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च नंबर प्लेट के पास लगा देते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों को निगरानी में रख रही है और उनके खिलाफ चालान काटेगी।

नींबू मिर्च टांगने पर 5000 का होगा चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम बनाते हुए नींबू मिर्च टांगने वाले वाहनों पर ₹5000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त डॉ मुकेश चंद्र ने बताया कि ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अनावश्यक चीजें नंबर प्लेट के पास रखते हैं और उन पर ₹5000 का जुर्माना होगा।

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