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चालान काटने के लिए पुलिस कर्मियों को अब फोटो के साथ बनाना होगा वीडियो, जारी हुए नए नियम

हाल ही में यातायात को लेकर नए नियम बनाए गए हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्रा से संबंधित कुछ नए नियमों की घोषणा की है जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटने के लिए पहले केवल एक फोटो खींचते थे लेकिन अब नए नियम आने के बाद में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। काफी खबरें सामने आ रही थी कि ट्रैफिक पुलिस कभी-कभी बिना वजह भी चालान काट देती है और इसके लिए फोटो लेने के मामले में भी गड़बड़ी पाई गई थी इसके बाद सरकार ने इस चीज को लेकर नियम थोड़े सख्त करने की योजना बनाई जिन्हें खाने में लागू भी कर दिया गया है।

नए नियम के अनुसार सिर्फ फोटो खींचकर नहीं कर पाएंगे चालान

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कर्मी किसी भी यातायात के नियम को तोड़ने वाले वाहन चालक के खिलाफ सिर्फ फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकते। अब ट्रैफिक पुलिस को फोटो खींचने के साथ-साथ वीडियो भी बनाना होगा। आपको बता दें कि चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा।

नोटिस चालक के पास पहुंचाना होगा 15 दिन के अंदर

नए नियम में पुलिसकर्मियों को फोटो खींचने के साथ वीडियो भी बनाना होगा इसके अलावा यातायात नियम के उल्लंघन करने का नोटिस चालान के साथ वाहन के चालक को 15 दिन के अंदर भेजना होगा। इन नए नियमों के लागू होने के बाद आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि पुलिसकर्मी देव जय चालान नहीं कह पाएंगे। इन नए नियमों में चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा लगा होगा। इसके साथ ही क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, वेट इन मशीन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, डैशबोर्ड कैमरा और काफी नहीं अन्य डिवाइस भी शामिल है।

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नई तकनीक का इस्तेमाल होने से पुलिसकर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के बुरे रवैया को रिकॉर्ड करने में भी मदद मिलेगी। कभी-कभी वाहन चालक पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं जिसका कोई लीगल प्रूफ नहीं होने की वजह से मुकदमा दायर नहीं हो पाता। लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड होने से यह समस्या दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार रिकॉर्ड किया गया वीडियो तब तक रखा जाएगा जब तक उससे संबंधित मामला निपट नहीं जाता है।

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